RTI Second Appeal (द्वितीय अपील)

जब प्रथम अपील के बाद भी सूचना प्राप्त न हो या निर्णय से संतुष्टि न मिले, तब सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जाती है।

द्वितीय अपील क्या है?

यदि आपने RTI आवेदन दिया, उसके बाद प्रथम अपील भी की, फिर भी सूचना प्राप्त नहीं हुई या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) का निर्णय संतोषजनक नहीं है, तो आप सूचना आयोग में Second Appeal (द्वितीय अपील) दायर कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण

द्वितीय अपील RTI Act 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत की जाती है।

द्वितीय अपील कब करें?

  • प्रथम अपील का निर्णय संतोषजनक न हो।
  • FAA ने निर्धारित समय में कोई आदेश न दिया हो।
  • अधूरी अथवा गलत सूचना प्राप्त हुई हो।
  • जानबूझकर सूचना रोक दी गई हो।
  • RTI कानून का उल्लंघन हुआ हो।

धारा 19(3) का महत्व

धारा 19(3) नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वे केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकें। यह RTI अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध अंतिम वैधानिक अपील है। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में अंतर

प्रथम अपील द्वितीय अपील
FAA के पास की जाती है। सूचना आयोग में की जाती है।
धारा 19(1) धारा 19(3)
विभाग के भीतर सुनवाई होती है। स्वतंत्र सूचना आयोग द्वारा सुनवाई होती है।
PIO के निर्णय के विरुद्ध। FAA के निर्णय के विरुद्ध।

उदाहरण

आपने किसी विभाग से RTI द्वारा सूचना मांगी। PIO ने सूचना नहीं दी। आपने प्रथम अपील की। FAA ने भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। ऐसी स्थिति में आप संबंधित राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं।

अगले भाग में

✔ 90 दिन की समय सीमा
✔ आवश्यक दस्तावेज
✔ सूचना आयोग में अपील कैसे करें
✔ CIC एवं SIC का परिचय