परिचय
यदि RTI आवेदन का उत्तर निर्धारित समय सीमा में नहीं मिलता,
या अधूरी अथवा गलत सूचना प्राप्त होती है,
तो नागरिक को अपील करने का अधिकार प्राप्त है।
महत्वपूर्ण
अपील करना प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार है।
प्रथम अपील (First Appeal)
यदि लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं दी जाती
या प्राप्त सूचना संतोषजनक नहीं होती,
तो प्रथम अपील की जा सकती है।
- प्रथम अपील विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) को की जाती है।
- अपील में RTI आवेदन की प्रति संलग्न करें।
- यदि उत्तर मिला है तो उसकी प्रति भी संलग्न करें।
- अपील स्पष्ट तथ्यों के आधार पर लिखें।
RTI आवेदन का रिकॉर्ड, डाक रसीद एवं सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
प्रथम अपील कब करें?
| स्थिति |
अपील |
| 30 दिन में सूचना नहीं मिली |
प्रथम अपील |
| अधूरी सूचना मिली |
प्रथम अपील |
| गलत सूचना मिली |
प्रथम अपील |
| सूचना देने से इंकार |
प्रथम अपील |
प्रथम अपील में क्या लिखें?
अपील में निम्न जानकारी अवश्य शामिल करें—
- RTI आवेदन संख्या
- आवेदन की तिथि
- PIO का नाम (यदि उपलब्ध हो)
- प्राप्त उत्तर का विवरण
- अपील का कारण
- मांगी गई राहत
अपील में केवल तथ्य लिखें।
भावनात्मक या आरोपात्मक भाषा का प्रयोग न करें।
द्वितीय अपील (Second Appeal)
यदि प्रथम अपील के बाद भी संतोषजनक सूचना प्राप्त नहीं होती,
या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय में निर्णय नहीं दिया जाता,
तो आवेदक द्वितीय अपील कर सकता है।
द्वितीय अपील कहाँ करें?
- केंद्रीय विभाग होने पर - केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
- राज्य विभाग होने पर - राज्य सूचना आयोग (SIC)
द्वितीय अपील कब करें?
प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर
या निर्धारित समय सीमा में निर्णय न मिलने पर
द्वितीय अपील की जा सकती है।
| स्थिति |
क्या करें? |
| प्रथम अपील अस्वीकार |
द्वितीय अपील |
| अधूरी सूचना |
द्वितीय अपील |
| गलत सूचना |
द्वितीय अपील |
| निर्णय नहीं मिला |
द्वितीय अपील |
द्वितीय अपील के साथ संलग्न दस्तावेज
- RTI आवेदन की प्रति
- डाक रसीद / ऑनलाइन रसीद
- PIO द्वारा दिया गया उत्तर (यदि उपलब्ध हो)
- प्रथम अपील की प्रति
- प्रथम अपील के निर्णय की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
सूचना आयोग की भूमिका
सूचना आयोग नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करता है।
यह अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई करता है तथा आवश्यक होने पर
लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।
सूचना आयोग आवश्यक परिस्थितियों में
PIO पर दंड भी लगा सकता है तथा विभाग को
उचित निर्देश जारी कर सकता है।
अपील करते समय महत्वपूर्ण सावधानियाँ
- समय सीमा का पालन करें।
- सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ सुरक्षित रखें।
- तथ्यों के आधार पर अपील लिखें।
- अनावश्यक आरोप या अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें।
- स्पष्ट रूप से बताएं कि किस सूचना से आप वंचित रहे हैं।
Chapter Summary (सारांश)
- PIO द्वारा सूचना न मिलने पर प्रथम अपील करें।
- प्रथम अपील से संतुष्ट न होने पर द्वितीय अपील करें।
- द्वितीय अपील सूचना आयोग में की जाती है।
- सभी दस्तावेज सुरक्षित रखना आवश्यक है।
- अपील हमेशा तथ्य एवं कानून के आधार पर करें।
अभ्यास प्रश्न
1. प्रथम अपील किसके पास की जाती है?
A. PIO
B. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) ✔
C. जिला पदाधिकारी
D. मुख्यमंत्री
2. द्वितीय अपील कहाँ की जाती है?
A. थाना
B. न्यायालय
C. सूचना आयोग ✔
D. पंचायत
"सही समय पर की गई अपील आपके सूचना के अधिकार को मजबूत बनाती है।"