RTI Activist Training

अध्याय - 5

RTI अधिनियम की धारा 8 एवं अपवाद

परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ सूचनाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इन सूचनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से RTI Act की धारा 8 एवं धारा 9 में किया गया है।

महत्वपूर्ण

हर सूचना RTI के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होती। कुछ सूचनाओं को राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं गोपनीयता के कारण छूट दी गई है।

धारा 8 क्या है?

धारा 8 में उन सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक नहीं किया जाता।

यदि किसी सूचना के प्रकटीकरण से राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता अथवा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो ऐसी सूचना देने से इंकार किया जा सकता है।

धारा 8(1) के प्रमुख अपवाद

क्रम अपवाद
1 राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना
2 विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना
3 न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सूचना
4 व्यापारिक गोपनीयता एवं Commercial Confidence
5 व्यक्तिगत गोपनीय सूचना
6 जांच से संबंधित गोपनीय जानकारी

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना

देश की सुरक्षा, रक्षा, सीमा सुरक्षा, सैन्य संचालन, खुफिया एजेंसियों से जुड़ी जानकारी सामान्यतः RTI के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराई जाती।

ध्यान दें: यदि किसी सूचना के सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी सूचना देने से इंकार किया जा सकता है।

धारा 9 (Section 9)

RTI अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यदि किसी सूचना को उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति के कॉपीराइट (Copyright) का उल्लंघन होता है, तो ऐसी सूचना देने से इंकार किया जा सकता है।

उदाहरण
  • कॉपीराइट से सुरक्षित पुस्तक की पूर्ण प्रति।
  • कॉपीराइट से सुरक्षित तकनीकी रिपोर्ट।
  • प्रकाशक की अनुमति के बिना संरक्षित सामग्री।

व्यक्तिगत सूचना (Personal Information)

किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, जिसका किसी सार्वजनिक हित (Public Interest) से संबंध न हो और जिससे उसकी निजता (Privacy) प्रभावित हो, सामान्यतः RTI के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराई जाती।

सूचना सामान्य स्थिति
चिकित्सा अभिलेख (Medical Records) नहीं
बैंक खाता विवरण नहीं
आयकर विवरण नहीं
पासपोर्ट विवरण नहीं
सार्वजनिक पद से संबंधित जानकारी परिस्थिति पर निर्भर

जनहित (Larger Public Interest)

यदि किसी सूचना को सार्वजनिक करने से बड़े जनहित (Larger Public Interest) की पूर्ति होती है, तो कुछ परिस्थितियों में धारा 8 के अपवादों के बावजूद सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

उदाहरण:
  • भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप।
  • सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित मामले।
  • जन सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विषय।

RTI से बाहर रखी गई कुछ संस्थाएँ

RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में सूचीबद्ध कुछ खुफिया एवं सुरक्षा संगठन सामान्यतः RTI से बाहर हैं। हालाँकि, भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार जानकारी मांगी जा सकती है।

  • कुछ खुफिया एजेंसियाँ
  • कुछ सुरक्षा संगठन
  • दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थाएँ

एक RTI Activist को क्या ध्यान रखना चाहिए?

  • केवल वही सूचना माँगें जो RTI के अंतर्गत उपलब्ध हो सकती है।
  • व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करें।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों में सावधानी रखें।
  • जनहित होने पर उसके आधार स्पष्ट रूप से लिखें।
  • RTI का उपयोग जिम्मेदारी और कानून के अनुसार करें।

Chapter Summary (सारांश)

  • धारा 8 में सूचना के प्रमुख अपवाद दिए गए हैं।
  • धारा 9 कॉपीराइट से संबंधित प्रतिबंधों का प्रावधान करती है।
  • व्यक्तिगत सूचना सामान्यतः सार्वजनिक नहीं की जाती।
  • बड़े जनहित में कुछ अपवादों के बावजूद सूचना मिल सकती है।
  • RTI का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही है, गोपनीयता का उल्लंघन नहीं।

अभ्यास प्रश्न

1. RTI Act की कौन-सी धारा सूचना के प्रमुख अपवादों से संबंधित है?

A. धारा 4
B. धारा 6
C. धारा 8 ✔
D. धारा 20


2. कॉपीराइट से संबंधित प्रावधान किस धारा में है?

A. धारा 5
B. धारा 7
C. धारा 9 ✔
D. धारा 18

"RTI का सही उपयोग पारदर्शिता बढ़ाता है, जबकि जिम्मेदार उपयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।"