धारा 11 कà¥à¤¯à¤¾ कहती है?
यदि RTI आवेदन में मांगी गई सूचना
किसी तृतीय पकà¥à¤· (Third Party) से संबंधित है
अथवा उसी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ उपलबà¥à¤§ कराई गई है और उसे
गोपनीय माना गया है, तो लोक सूचना अधिकारी (PIO)
सूचना देने से पहले उस तृतीय पकà¥à¤· को
लिखित नोटिस देगा और उसका पकà¥à¤· सà¥à¤¨à¥‡à¤—ा।
सरल à¤à¤¾à¤·à¤¾ में :
यदि आपके RTI आवेदन में किसी अनà¥à¤¯ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿,
कंपनी, संसà¥à¤¥à¤¾ या किसी अनà¥à¤¯ लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण से
संबंधित गोपनीय सूचना मांगी गई है,
तो PIO पहले उस तीसरे पकà¥à¤· की राय लेगा,
उसके बाद ही सूचना देने या न देने का निरà¥à¤£à¤¯ करेगा।
धारा 11 का उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯
✔ पà¥à¤°à¤¾à¤•ृतिक नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ का पालन
सूचना जारी करने से पहले पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को अपनी बात रखने का अवसर देना।
✔ तृतीय पकà¥à¤· के हितों की रकà¥à¤·à¤¾
किसी अनà¥à¤¯ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ या संसà¥à¤¥à¤¾ के वैध हितों की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ करना।
✔ पारदरà¥à¤¶à¤¿à¤¤à¤¾ à¤à¤µà¤‚ गोपनीयता में संतà¥à¤²à¤¨
सूचना के अधिकार और गोपनीयता के बीच संतà¥à¤²à¤¨ बनाठरखना।
✔ निषà¥à¤ªà¤•à¥à¤· निरà¥à¤£à¤¯
PIO दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ दोनों पकà¥à¤·à¥‹à¤‚ को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखकर कानून के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° निरà¥à¤£à¤¯ लेना।
धारा 11(1) - तृतीय पकà¥à¤· को नोटिस
यदि PIO यह मानता है कि मांगी गई सूचना
किसी तृतीय पकà¥à¤· (Third Party) से संबंधित है
या उसी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ गोपनीय रूप से उपलबà¥à¤§ कराई गई है,
तो वह आवेदन पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होने के
5 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤°
तृतीय पकà¥à¤· को लिखित नोटिस देगा।
नोटिस में निमà¥à¤¨ बातें होंगी :
- RTI आवेदन की जानकारी।
- कौन-सी सूचना मांगी गई है।
- PIO सूचना देने पर विचार कर रहा है।
- तृतीय पकà¥à¤· को अपना पकà¥à¤· रखने का अवसर दिया जाà¤à¤—ा।
धारा 11(2) - तृतीय पकà¥à¤· को आपतà¥à¤¤à¤¿ दरà¥à¤œ करने का अवसर
नोटिस पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होने के बाद
तृतीय पकà¥à¤· को 10 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤°
लिखित अथवा मौखिक रूप से अपना पकà¥à¤· रखने का अधिकार है।
तृतीय पकà¥à¤· निमà¥à¤¨ बातें बता सकता है :
- सूचना गोपनीय कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ है।
- सूचना देने से उसे कà¥à¤¯à¤¾ हानि होगी।
- किस कानूनी आधार पर सूचना रोकी जानी चाहिà¤à¥¤
धारा 11(3) - PIO का अंतिम निरà¥à¤£à¤¯
तृतीय पकà¥à¤· की अà¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ (Representation)
पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होने के बाद PIO सà¤à¥€ तथà¥à¤¯à¥‹à¤‚ पर विचार करेगा
और RTI आवेदन पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होने की तिथि से
40 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤°
सूचना देने अथवा न देने का निरà¥à¤£à¤¯ करेगा।
महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ :
तृतीय पकà¥à¤· की आपतà¥à¤¤à¤¿ अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ नहीं होती।
अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ कानून के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° केवल
PIO दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ लिया जाता है।
धारा 11 की समय-सीमा
| कारà¥à¤¯ |
समय सीमा |
| तृतीय पकà¥à¤· को नोटिस à¤à¥‡à¤œà¤¨à¤¾ |
5 दिन |
| तृतीय पकà¥à¤· दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अà¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ |
10 दिन |
| PIO दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ |
40 दिन |
सरल उदाहरण
किसी सरकारी विà¤à¤¾à¤— के पास à¤à¤• निजी कंपनी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾
जमा किया गया गोपनीय अनà¥à¤¬à¤‚ध (Confidential Agreement) उपलबà¥à¤§ है।
यदि कोई नागरिक उसकी पà¥à¤°à¤¤à¤¿ RTI के माधà¥à¤¯à¤® से मांगता है,
तो PIO पहले उस कंपनी को नोटिस à¤à¥‡à¤œà¥‡à¤—ा,
उसका पकà¥à¤· सà¥à¤¨à¥‡à¤—ा और उसके बाद कानून के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°
सूचना देने या न देने का निरà¥à¤£à¤¯ करेगा।
धारा 11(4) - तृतीय पकà¥à¤· का अपील का अधिकार
यदि लोक सूचना अधिकारी (PIO) यह निरà¥à¤£à¤¯ लेता है कि
तृतीय पकà¥à¤· (Third Party) से संबंधित सूचना पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जाà¤à¤—ी,
तो वह अपने निरà¥à¤£à¤¯ की लिखित सूचना तृतीय पकà¥à¤· को देगा।
महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ :
तृतीय पकà¥à¤· को यह अधिकार होगा कि वह
RTI Act की धारा 19 के अंतरà¥à¤—त
इस निरà¥à¤£à¤¯ के विरà¥à¤¦à¥à¤§ अपील कर सके।
Third Party Information की पूरी पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾
| चरण |
पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ |
समय |
| 1 |
RTI आवेदन पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ |
Day 1 |
| 2 |
तृतीय पकà¥à¤· को नोटिस |
5 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤° |
| 3 |
तृतीय पकà¥à¤· की आपतà¥à¤¤à¤¿ / अà¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ |
10 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤° |
| 4 |
PIO दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ |
40 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤° |
| 5 |
आवशà¥à¤¯à¤• होने पर अपील |
RTI Act के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° |
परीकà¥à¤·à¤¾ à¤à¤µà¤‚ RTI पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤£ हेतॠमहतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ तथà¥à¤¯
-
✔ Third Party की आपतà¥à¤¤à¤¿ अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ नहीं होती।
-
✔ अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ केवल PIO दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ लिया जाता है।
-
✔ PIO को बड़े जनहित (Larger Public Interest) पर à¤à¥€ विचार करना होता है।
-
✔ तृतीय पकà¥à¤· को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है।
-
✔ सूचना देने का निरà¥à¤£à¤¯ होने पर Third Party à¤à¥€ अपील कर सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ 1 :
Third Party कौन होता है?
उतà¥à¤¤à¤° :
आवेदक और संबंधित लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण के अतिरिकà¥à¤¤ कोई à¤à¥€ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿, संसà¥à¤¥à¤¾, कंपनी या अनà¥à¤¯ लोक पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण Third Party हो सकता है।
पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ 2 :
कà¥à¤¯à¤¾ Third Party की आपतà¥à¤¤à¤¿ के बाद सूचना नहीं दी जाà¤à¤—ी?
उतà¥à¤¤à¤° :
आवशà¥à¤¯à¤• नहीं। PIO कानून, उपलबà¥à¤§ तथà¥à¤¯à¥‹à¤‚ तथा जनहित को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखकर अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ लेता है।
पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ 3 :
Third Party को नोटिस कितने दिनों में à¤à¥‡à¤œà¤¨à¤¾ होता है?
उतà¥à¤¤à¤° :
आवेदन पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ होने के 5 दिनों के à¤à¥€à¤¤à¤°à¥¤
पà¥à¤°à¤¶à¥à¤¨ 4 :
कà¥à¤¯à¤¾ Third Party à¤à¥€ अपील कर सकता है?
उतà¥à¤¤à¤° :
हाà¤, यदि PIO सूचना देने का निरà¥à¤£à¤¯ लेता है तो Third Party धारा 19 के अंतरà¥à¤—त अपील कर सकता है।
निषà¥à¤•रà¥à¤·
RTI Act, 2005 की धारा 11 का उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ सूचना के अधिकार और
तृतीय पकà¥à¤· के वैध हितों के बीच संतà¥à¤²à¤¨ सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ करना है।
यह धारा सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करती है कि किसी अनà¥à¤¯ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ या संसà¥à¤¥à¤¾
से संबंधित गोपनीय सूचना उपलबà¥à¤§ कराने से पहले उसे अपनी बात
रखने का उचित अवसर मिले, जबकि अंतिम निरà¥à¤£à¤¯ लोक सूचना अधिकारी
दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ कानून और जनहित को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखकर लिया जाà¤à¥¤