RTI Act, 2005

धारा 16 - कार्यकाल एवं सेवा शर्तें

Term of Office and Conditions of Service of the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners

धारा 16 क्या कहती है?
RTI Act, 2005 की धारा 16 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) तथा राज्य सूचना आयुक्तों (State Information Commissioners) के कार्यकाल, सेवा शर्तों, शपथ, त्यागपत्र तथा अन्य प्रशासनिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
सरल भाषा में : यह धारा बताती है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त कितने समय तक अपने पद पर रहेंगे, वे किसके समक्ष शपथ लेंगे, किसे त्यागपत्र देंगे तथा उनकी सेवा से संबंधित नियम क्या होंगे।
धारा 16 का उद्देश्य

✔ सेवा शर्तों को निर्धारित करना

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा संबंधी नियमों को स्पष्ट करना।

✔ स्वतंत्र कार्यप्रणाली

राज्य सूचना आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना।

✔ प्रशासनिक स्पष्टता

नियुक्ति के बाद कार्यकाल, वेतन, शपथ एवं सेवा शर्तों को स्पष्ट करना।

✔ जवाबदेही एवं पारदर्शिता

राज्य सूचना आयोग को प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना।

धारा 16(1) - राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) अपने पद पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्य करेंगे।

महत्वपूर्ण : कोई भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता।
धारा 16(2) - राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल

प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक अपने पद पर रहेगा।

विशेष प्रावधान : राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह कानून के प्रावधानों के अनुरूप पात्र हो।
धारा 16(3) - शपथ (Oath or Affirmation)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची (First Schedule) के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे।

शपथ का उद्देश्य संविधान के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता एवं ईमानदारी बनाए रखना है।
धारा 16(4) - त्यागपत्र (Resignation)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित लिखित पत्र देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

यदि आवश्यक हो, तो हटाने (Removal) की प्रक्रिया RTI Act की धारा 17 के अनुसार अपनाई जाएगी।
धारा 16(5) - वेतन एवं सेवा शर्तें

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

ध्यान दें : RTI (Amendment) Act, 2019 के बाद कार्यकाल एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
सरल उदाहरण
यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सूचना आयुक्त के रूप में होती है, तो वह पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। इसके बाद ही वह अपना कार्यभार संभालेगा। यदि भविष्य में वह पद छोड़ना चाहे, तो राज्यपाल को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।
परीक्षा एवं RTI प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
  • ✔ धारा 16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल एवं सेवा शर्तों से संबंधित है।
  • ✔ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं।
  • ✔ कोई भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकता।
  • ✔ त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित लिखित पत्र द्वारा दिया जाता है।
  • ✔ वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं।
  • ✔ RTI (Amendment) Act, 2019 के बाद कार्यकाल एवं सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
धारा 16 का सारांश
विषय प्रावधान
कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन)
शपथ राज्यपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष
त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित लिखित पत्र द्वारा
वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार
हटाने की प्रक्रिया RTI Act की धारा 17 के अनुसार
Frequently Asked Questions (FAQ)

प्रश्न 1 : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ कौन दिलाता है?

उत्तर : राज्यपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।


प्रश्न 2 : क्या राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है?

उत्तर : हाँ, यदि वह कानून में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।


प्रश्न 3 : यदि कोई राज्य सूचना आयुक्त इस्तीफा देना चाहे तो क्या करेगा?

उत्तर : वह राज्यपाल को संबोधित लिखित त्यागपत्र देगा।


प्रश्न 4 : राज्य सूचना आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

उत्तर : RTI Act, 2005 की धारा 17 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

निष्कर्ष

RTI Act, 2005 की धारा 16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा व्यवस्था को स्पष्ट करती है। यह धारा उनके कार्यकाल, शपथ, त्यागपत्र, वेतन एवं सेवा शर्तों का कानूनी आधार प्रदान करती है। इसका उद्देश्य राज्य सूचना आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं प्रभावी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना है।