धारा 7 क्या कहती है?
लोक सूचना अधिकारी (PIO) को RTI आवेदन प्राप्त होने के बाद
यथाशीघ्र तथा सामान्यतः 30 दिनों के भीतर
सूचना उपलब्ध करानी होगी अथवा सूचना अस्वीकार करने का कारण
लिखित रूप में बताना होगा।
महत्वपूर्ण :
यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के
जीवन एवं स्वतंत्रता (Life and Liberty)
से संबंधित है, तो सूचना
48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
धारा 7 का उद्देश्य
✔ समयबद्ध सूचना
नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराना।
✔ अनावश्यक विलंब रोकना
सरकारी विभागों द्वारा सूचना देने में देरी को रोकना।
✔ पारदर्शिता बढ़ाना
समय पर सूचना देकर शासन को अधिक पारदर्शी बनाना।
✔ नागरिक अधिकारों की रक्षा
प्रत्येक नागरिक को समय पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना।
धारा 7(1) - सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा
लोक सूचना अधिकारी (PIO) को RTI आवेदन प्राप्त होने के बाद
यथाशीघ्र तथा सामान्यतः 30 दिनों के भीतर
सूचना उपलब्ध करानी होगी अथवा सूचना अस्वीकार करने का
कारण लिखित रूप में बताना होगा।
विशेष स्थिति :
यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के
जीवन एवं स्वतंत्रता (Life & Liberty)
से संबंधित है, तो सूचना
48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
RTI में विभिन्न समय-सीमाएँ
| स्थिति |
समय सीमा |
| सामान्य RTI आवेदन |
30 दिन |
| जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामला |
48 घंटे |
| APIO के माध्यम से आवेदन |
35 दिन |
| गलत विभाग से स्थानांतरण (Section 6(3)) |
35 दिन |
| Third Party से संबंधित मामला |
40 दिन |
धारा 7(3) - अतिरिक्त शुल्क (Additional Fee)
यदि सूचना उपलब्ध कराने में निर्धारित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त
अन्य शुल्क देय हो, तो PIO लिखित सूचना देकर
अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए कहेगा।
PIO को लिखित रूप में बताना होगा :
- अतिरिक्त शुल्क कितना है।
- शुल्क की गणना कैसे की गई।
- शुल्क कहाँ और कैसे जमा करना है।
- शुल्क के विरुद्ध अपील करने का अधिकार।
अतिरिक्त शुल्क की सूचना भेजने और शुल्क जमा होने के बीच का समय
30 दिनों की समय-सीमा में शामिल नहीं किया जाता।
सरल उदाहरण
यदि आपने 250 पृष्ठों की प्रमाणित प्रतियाँ मांगी हैं,
तो PIO आपको अतिरिक्त फोटोकॉपी शुल्क जमा करने का पत्र भेजेगा।
शुल्क जमा होने के बाद ही सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
धारा 7(4) - दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता
यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति दृष्टिबाधित,
श्रवणबाधित अथवा अन्य प्रकार से दिव्यांग है,
तो लोक सूचना अधिकारी (PIO) का दायित्व है कि
वह सूचना उपलब्ध कराने में आवश्यक सहायता प्रदान करे।
उदाहरण :
यदि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता है,
तो PIO उसे उचित सहायता उपलब्ध कराएगा।
धारा 7(5) एवं 7(6) - सूचना शुल्क एवं निःशुल्क सूचना
धारा 7(5)
सूचना की प्रतिलिपि, CD, DVD अथवा अन्य माध्यम से
सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क लिया जा सकता है।
BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के
आवेदकों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता
(राज्य/केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार)।
धारा 7(6)
यदि PIO निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराता,
तो पूरी सूचना निःशुल्क (Free of Cost)
उपलब्ध कराई जाएगी।
धारा 7(7), 7(8) एवं 7(9)
| धारा |
मुख्य प्रावधान |
| 7(7) |
Third Party से संबंधित मामलों में निर्णय लेने से पहले
उसकी अभ्यावेदन (Representation) पर विचार किया जाएगा।
|
| 7(8) |
यदि सूचना अस्वीकार की जाती है,
तो PIO लिखित रूप में कारण,
अपील की समय-सीमा तथा अपीलीय प्राधिकारी का विवरण देगा।
|
| 7(9) |
सूचना सामान्यतः उसी रूप (Format) में दी जाएगी,
जिस रूप में मांगी गई है।
यदि ऐसा करना विभाग के संसाधनों पर
अत्यधिक भार डालता हो या रिकॉर्ड की सुरक्षा के
प्रतिकूल हो, तो अन्य उपयुक्त रूप में सूचना दी जा सकती है।
|
परीक्षा एवं RTI प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
-
✔ सामान्य मामलों में सूचना 30 दिनों के भीतर दी जाती है।
-
✔ Life & Liberty के मामलों में सूचना 48 घंटे के भीतर दी जाती है।
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✔ निर्धारित समय-सीमा के बाद सूचना निःशुल्क मिलेगी।
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✔ सूचना अस्वीकार करने पर कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य है।
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✔ सूचना सामान्यतः उसी प्रारूप में दी जाएगी जिस प्रारूप में मांगी गई हो।
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1 : RTI में सामान्य समय-सीमा कितनी है?
उत्तर : 30 दिन।
प्रश्न 2 : Life & Liberty मामलों में सूचना कितने समय में मिलती है?
उत्तर : 48 घंटे के भीतर।
प्रश्न 3 : यदि समय पर सूचना नहीं मिले तो क्या होगा?
उत्तर : सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदक प्रथम अपील भी कर सकता है।
प्रश्न 4 : क्या सूचना उसी प्रारूप में मिलेगी जिसमें मांगी गई है?
उत्तर : सामान्यतः हाँ, यदि ऐसा करना विभाग के संसाधनों पर असंगत भार न डालता हो या रिकॉर्ड की सुरक्षा प्रभावित न होती हो।
निष्कर्ष
RTI Act, 2005 की धारा 7 नागरिकों को समयबद्ध सूचना प्राप्त करने का
अधिकार सुनिश्चित करती है। यह धारा सूचना देने की समय-सीमा,
अतिरिक्त शुल्क, निःशुल्क सूचना, सूचना अस्वीकार करने की प्रक्रिया
तथा सूचना उपलब्ध कराने के प्रारूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है।